Haryana Labour Marriage Assistance Scheme Form सुपुत्री शादी वित्तीय सहायता Rs. 50,000 Haryana Labour Welfare Fund Marriage Assistance for Girls बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) by BOCW Board लेबर डिपार्टमेंट शादी वित्तीय सहायता haryana labour welfare fund scheme form in hindi hrylabour.gov.in
Haryana Labour Marriage Assistance Scheme 50,000 रु
नई अपडेट:– हरियाणा के श्रम विभाग ने पंजीकृत मजदूरों की बेटियों के लिए विवाह 50,000 रु सहायता योजना शुरू की है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड 50000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मजदूरों की पुत्रियों को विवाह के 3 दिन पूर्व (शादी के तीन दिन पूर्व)। हरियाणा श्रम विभाग लड़कियों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आमंत्रित करता है लोग अब हरियाणा श्रम कल्याण कोष विवाह सहायता योजना फॉर्म (Haryana Labor Child Marriage 50,000 rs Form) 2023 को आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर भर सकते हैं।
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सूचना:- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना पहले से जारी हरियाणा में कन्यादान योजना के तहत 51,000 के अलावा प्रदान की जाएगी। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के तहत एक ही परिवार में 3 बेटियों की शादी तक मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो, किसी भी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) उनकी बेटियों की शादी पर 1,01,000 रु की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) का उद्देश्य
इस योजना के अतंर्गत लाभार्थी की सुपुत्री के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000 /- रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
Haryana Labor Child Marriage 50,000 rs लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. लाभार्थी की कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।
2. विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
3. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
टिप्पणी : पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) + 50,000(बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
Haryana Labour Child Marriage 50,000 Rs Form Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
सुपुत्री शादी वित्तीय सहायता Benefits / लाभ:- Rs.50000
हरियाणा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) by BOCW Board documents / दस्तावेज
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Work Slip / काम पर्ची
मजदूरों की बेटियों के लिए हरियाणा श्रम विवाह सहायता योजना 2025 आवेदन कैसे करें
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना 2025 का उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों को उनकी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड लड़कियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विवाह सहायता योजना मे आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।
- सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं ।
- होमपेज पर, “ ई-सर्विसेज ” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें।
- फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें।
- वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
- योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें – हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना
- पंजीकृत मजदूरों की बेटियों के लिए हरियाणा विवाह सहायता योजना के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करें
- हरियाणा श्रम विभाग द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- लड़कियों के लिए (Haryana Bacho Ki Shadi 50,000 rs Sahayata Form) दिखाए अनुसार दिखाई देगा:
हरियाणा श्रम कल्याण कोष विवाह सहायता योजना लाभ प्राप्त करने की शर्तें
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे दी गई शर्तों का पालन कर सकते हैं: –
- सभी मजदूरों को कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता/सदस्यता के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदन पत्र संख्या सहित पूरा विवरण पहचान प्रमाण पत्र की प्रति के साथ आवेदन पत्र जमा करने की तारीख का उत्पादन किया जाना चाहिए।
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र एक आवश्यक दस्तावेज है।
- सभी उम्मीदवारों को एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें किसी विभाग / बोर्ड / निगम अन्य सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी।
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना हरियाणा पात्रता मानदंड
हरियाणा में बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: –
- सदस्यता वर्ष :- 1 साल
- आवेदन की सीमा :- 3 बेटियों तक
- योजना :- सभी के लिए
- मृत्यु के बाद जारी :- हाँ
दोस्तो, मजदूरों की बेटियों के लिए विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड पूरा करके सभी पंजीकृत मजदूरों को अब रु. श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना (सुपुत्री) के तहत 50,000 रु. कन्यादान योजना (कन्यादान योजना) के तहत 51,000 = 1,01,000/- मिल सकता है। अगर आपको योजना का लाभ प्राप्त करने मे कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे।
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