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Chhattisgarh Caste Certificate portal
जाति प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेजी प्रमाण है जो प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति किसी विशेष समुदाय और जाति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को एक निश्चित श्रेणी के व्यक्तियों को लक्षित सरकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजना का लाभ उठाने के लिए एक Chhattisgarh Caste Certificate प्राप्त करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में निम्न जाति वाले वर्गों के लोगों को कुछ विशेषाधिकार सरकारिक तौर पर प्रदान करने के लिए जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है, ताकि पूरे नागरिकों और राज्य के राजस्व विभाग के बीच एक समानता ला सके, इसे जारी कर सके। इस लेख में, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए की प्रक्रिया को देखते हैं।
Benefits of Caste Certificate
जाति प्रमाण पत्र मुख्य रूप से उन लोगों की मदद करता है जो कोटे से जुड़े आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं जैसे एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग से सरकारिक लाभ प्राप्त करने में उपयोग गोता है।
- विधानसभाओं और सरकारी सेवा में सीटों का आरक्षण के लिए होता है।
- स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक हिस्सा या पूरी फीस सरकारी तौर माफ करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- शिक्षण संस्थानों में कोटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र का उत्पादन किया जाना है।
- सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- कुछ नौकरियों के लिए आवेदन करते समय ऊपरी आयु छूट सीमा प्राप्त करने के लिए लिए उपयोग किया जाता है।
- सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं के तहत शिक्षा, घर या व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए भी उपयोग होता है।
जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारिक नियम के मध्य रह कर एक बेहतर अवसर प्रदान करके उनके जीवन स्तर को बढ़ाता है। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए, एक विशेष जाति से संबंधित वहाँ के नागरिकों के लिए को एक वैध chhattisgarh jati praman patra का होना बहुत जरूरी है।
Eligibility of Chhattisgarh Caste Certificate
आवेदक को chhattisgarh jati praman patra पत्र प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है।
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का नागरिक होना अवस्यक है।
- कोई भी नागरिक Chhattisgarh Caste Certificate के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसकी जाती श्रेणी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे पिछड़े वर्गों की सूची में आती है।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
सभी दस्तावेजों को किसी भी सरकारी विभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना ही चाहिए। सभी नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
- एक आवेदन पत्र
- राशन कार्ड की प्रति / मतदाता सूची की प्रति / मतदाता सूची में नाम (उनमें से एक)
- जाति पटवारी / सरपंच के संबंध में एक रिपोर्ट
- आय की रिपोर्ट
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
- जाति / धर्म की रिपोर्ट
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाण पत्र
- शादी से पहले महिला जाति प्रमाण पत्र के मामले में
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
How to Apply Online Chhattisgarh Caste Certificate?
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र के लिए शुल्क का विवरण:- आवेदक से रु। का शुल्क लिया जाएगा। 30 को छत्तीसगढ़ में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र के प्राप्ति का समय:- अनुमान है कि आवेदन के 15 दिनों बाद जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
चिंतित प्राधिकरण:- यह सेवा राज्य के उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के माध्यम से प्रदान की गई है, अन्य नागरिक अपने स्थानीय क्षेत्र के राजस्व विभाग के कार्यालयों में जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र निकटतम केंद्र से भी दस्तावेजों को प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया:- आवेदक छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
chhattisgarh jati praman patra ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को नीचे दी गई प्रक्रिया दोहराए।
- सबसे पहले आवेदक को जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के आधिकारिक वेबसाइट ई-जिला पोर्टल पर जाना होगा ।
- उसके बाद आपको पेज पर मेनू बार से ‘सर्टिफिकेट सर्विसेज’ विकल्प का चयन करना होगा ।
- सेवाओं की सूची प्रदर्शित की जाएगी, प्रमाण पत्र का विवरण जानने के लिए दी गयी जाति के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के विवरण विकल्प पर क्लिक करें, जैसे कि दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए, शुल्क, समय सीमा आदि इसके लिए आवेदन करने से पहले। पेज के अंत में log विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ पोर्टल में लॉग इन करना होगा, यदि एक नया उपयोगकर्ता, और फिर ऑनलाइन प्रमाणपत्र सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को ई-जिला पोर्टल में पंजीकृत करें।
- क्लिक करने पर, नागरिक पंजीकरण पृष्ठ दिखाई देगा जहां नए उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ता नाम, नाम, पासवर्ड, जिला, सुरक्षा प्रश्न, सुरक्षा उत्तर, मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार कार्ड नंबर जैसे कुछ विवरण प्रदान करने होंगे।
- एक बार खाता सक्रिय हो जाने के बाद, आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आपको जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- एक बार आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, आवेदन संख्या के साथ एक पावती पर्ची प्रदर्शित की जाएगी। आप भविष्य में संदर्भ के लिए इस पर्ची का प्रिंट ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
chhattisgarh jati praman patra पत्र प्राप्त करने के लिए, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
- आवेदक संबंधित राज्य राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं ताकि जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सके, या आप इसे पसंद केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।
नोट: आप chhattisgarh jati praman patra के लिए आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र आपके संदर्भ के लिए नीचे प्रदर्शित किया जाएगा
Click Here To download Form
- आपको सभी अनिवार्य विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरना होगा।
- फिर निर्धारित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी को तहसील कार्यालय, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय केंद्र में जमा करना होगा।
- अब आपको कार्यालय में 30 रुपये का शुल्क देना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद, व्यक्ति को एक रशीद दी जाएगी। जिसे बाद में आवेदन पत्र की स्थिति की जांच के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- एक बार आवेदन पूरी प्रक्रिया संसाधित हो जाने के बाद, प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है जहां आवेदन जमा किया गया था।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति
आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। आप छत्तीसगढ़ के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर भी Chhattisgarh Caste Certificate आवेदन की स्थिति ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं । अब आपको एप्लिकेशन नंबर प्रदान करना होगा और खोज बटन पर क्लिक करना होगा। फिर स्क्रीन पर एप्लिकेशन की स्थिति प्रदर्शित की जाएगी। यदि आवेदन स्वीकृत हो गया है, तो आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
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ऊपर दी गयी प्रक्रिया chhattisgarh jati praman patra की ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने की क्रिया को दर्शाती है। यदि आप इन दस्तावेजो का आवेदन करना चाहते है। तो ऊपर दिये गए विकल्पों का चयन करके आवेदन सरलता से कर सकते है।
यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप हमे COMMENT BOX लिख अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते है। या किसी समस्या के लिए भी उपयोग कर सकते है।
Niraj Kumar says
Sir mere paas 1984 se pahle ka koi record nhi hai. Mujhe jankari mili thi ki gram panchayat ke tahat gram sabha me prastav parit kra kr caste certificate banvaya ja sakta hai..
Please eske bare me mujhe jankari den..
7509661007?
Ganesh Rajput says
पोर्टल पर दिये फॉर्म को ऑफलाइन या ऑनलाइन भरें।
Shivcharn agariya says
Mera settlement Garba Gaya hai to Mera jaati praman Patra kaise banega b1 sahi hai St ka banvana tha please help sir 7747980894
Sushma dhurway says
Mere paas mp. Se 1997 se nayab tahsildar se jaari jaati parmaan hai.mere bade bhaiya ke paas bhi tahsildaar ka jaati ha mp ke samay se S.T.ka. mere paas missl nhi hai aur 1950 ka koi dastavej nhi hai. 1985 ka record hai jisame jaati likha huaa hai. Mai nigam ward me aati hu. Nigam se bhi maine sada ke samay se rahne babat me likhva li hu.Mera interview agle mahine hai. Agar mere paas cg ka cast certificat nhi hoga tho mere liye dikkt ho sakta hai. Please mujhe baataaye ki mai kyaa kru. Tahsil office ke chakkr laagate presaan ho gayi hu.
Ajay says
BIRTH 1952 FATHER CERTIFICATE HAI. LAND,TAX,PAN,VOTER ID,SCHOOL ADMISSION REGISTRATION.
BIRTH 1978 BIRTH PROOF HAI ,VOTER ID HAI,PAN HAI,TAX DETAILS HAI,LAND DETAILS HAI ,
JATI AND DOMICILE NAHI BUNTA CG MAIN,JAGDALPUR,BASTAR .
Ganesh Rajput says
आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
आवेदन पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड की फोटो कॉपी
एक उम्मीदवार की पासपोर्ट साइज फोटो।
स्तानिसलास खेस says
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए कौन – कौन सा आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत है।
Siddharth Baghel says
Sir, mai ak chote garib pariwar se bilong krta hu to hamare pas koi jamin jaydad to hai ni bas pitaji ka marksheet he jisme jati Ankit he cast ki pehchan ke liye or sir mere pas aasthayi jati bhi bna hua he tehsil ka jo ki invalid ho chuka he to mera parmanent cg Jati kese bnega?? Please give me solution sir,
Thanking you
Ganesh Rajput says
जी हाँ. बन सकता है आपको उसके लिए अपने ग्राम प्रधान / पार्षद द्वारा लैटर हेड पर लिखवाना होगा।
Sanjay kumar Dhruw says
नमस्कार सर जी
मेरे पास मिशल नही हैं बाकी दस्ता वेज हैं
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बन सकता हैं क्या.?
Yogesh Kumar Dewangan says
OBC jati praman patra ke liye form kahan se Download kare ?
Mukesh Kumar Verma says
Sthayi jati pramanpatra gum ho jane ki sthiti me kya process hai aur satyapan wali prati valid rahegi kya??
satish kumar sahu says
pallavi ji isme jati praman ptra dawload kaisa,hota hai wab sait kiya hai
Love Kumar Ramteke Advocate says
जाति प्रमाण पत्र की किसी भी तरह की समस्या के लिये सम्पर्क करे. लवकुमार रामटेके, श्रीमती दीपा रामटेके, अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एवं कर सलाहकार मो. 9827480450
Ganesh Rajput says
तहसील से बनवा सकते है। या फिर ऑनलाइन सत्यापन के बाद उसकी प्रति प्रिंट कर सकते है।
Alan says
डुप्लीकेट जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं? मेरा ओरिजनल जाति प्रमाण पत्र घूम गया है सिर्फ फ़ोटो कॉपी है।
Pallavi sahu says
Sthayi Jaati gum Jane par satyapan Wala Jaati valid rhta hai ki phir se bnana pdta hai jaaati ko
shyamlal baiga says
thanks you
Ganesh Rajput says
जी हाँ. ऑनलाइन कर सकते है। और अगर परिवार मे किसी का जाति प्रमाण पत्र है तो उसके आधार पर सत्यापन के बाद आप भी बनबा सकते सकते है।
Somnath says
जानकारी बहुत अच्छा है कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाया जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए नागरिक सेवा से ही स्वयं ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदक के पिता या चाचा के जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसके आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है आवेदक के पिता का जाति प्रमाण पत्र दो चार साल पहले ही बना हुआ है