Haryana Kanyadan Yojana 2025 Online Form हरियाणा कन्यादान योजना (धारा 22(1) (h) by BOCW Board haryana Labour kanyadan yojana registration haryana labour welfare fund scheme form in hindi हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की लिस्ट मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा कन्यादान योजना हरियाणा 2023 lwf haryana kanyadan 510000 rs
Haryana Kanyadan Yojana 2025 Online Form
नई अपडेट:- कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)): हरियाणा श्रम विभाग ने मजदूरों को उनकी बेटी की शादी के अवसर पर सहायता प्रदान करने के लिए कन्यादान योजना (कन्यादान योजना) शुरू की है। हरियाणा कन्यादान योजना के तहत BOCW बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी मजदूरों को रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। कन्या दान के रूप में 51 हजार कन्याओं की शादी पर। आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर हरियाणा श्रम कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म को कैसे लागू करें और Haryana Kanyadan Yojana Form कैसे भरें, इस पर पात्रता मानदंड और प्रक्रिया की जाँच करें।
यह भी देखें:- हरियाणा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) by BOCW Board
कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)) Haryana Kanyadan Yojana 2025 का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि केवल तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
हरियाणा कन्यादान योजना लाभ प्राप्त करने की शर्तः
- 1. पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- 2. सभी दस्तावेज शादी होने के बाद एक वर्ष के अन्दर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 3. विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
- 4. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
टिप्पणी : पंजीकृत श्रमिक की बेटी के विवाह की व्यवस्था हेतु बोर्ड द्वारा 50,000/- रूपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000 (कन्यादान योजना) + 50,000 (बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
Haryana Kanyadan Yojana 2025 Online Form Process / हरियाणा कन्यादान योजना प्रक्रिया
Documents / दस्तावेज
Download Undertaking Download Click Here
Work Slip / काम पर्ची
Download Work Slip Download Click Here
Haryana Kanyadan Yojana 2025 Apply Online Form
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड पंजीकृत मजदूरों को उनकी बेटी की शादी के लिए कन्यादान के रूप में 51000 रुपये की राशि प्रदान कर रहा है। हरियाणा कन्यादान योजना की यह राशि श्रम विभाग द्वारा एक ही परिवार की अधिकतम 3 बेटियों की शादी के लिए दी जाती है। मजदूर इस सहायता का लाभ केवल पुत्री की शादी के लिए कन्यादान के रूप में ले सकते हैं न कि बेटे की शादी पर। यह राशि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता के अतिरिक्त है।
Haryana Kanyadan Yojana रजिस्टर्ड श्रमिक की बेटी की शादी पर 50,000/- वित्तीय सहायता की पेशकश की जाती है, तो उसके लिए दोनों योजना से लाभार्थी की बेटी की शादी पर 51,000 (कन्यादान योजना) + 50,000 (पहली बार) (सुपुत्री) = 1,01,000/- पूर्ण रूप से दिये जाते है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल हरियाणा में बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ. पंजीकृत मजदूर ही कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, विवाह को विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा, दूल्हा और दुल्हन दोनों ने शादी की कानूनी उम्र भी हासिल कर ली होगी।
हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन कैसे करे (धारा 22(1) (h) आधिकारिक वेबसाइट
- हरियाणा में कन्यादान योजना श्रम विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसमें सरकार मजदूरों की बेटी की शादी पर 51 हजार रुपये की सहायता प्रदान करता है।
- हरियाणा में कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in है जहां से लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी।
- पूर्ण विवरण जानने के लिए, उम्मीदवार ” बीओसीडब्ल्यू कल्याण योजना ” अनुभाग में जा सकते हैं
- और फिर ” कन्या 22(1)(एच)) ” पर क्लिक कर सकते हैं
- या सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं – हरियाणा में कन्यादान योजना ।
- नए खुले हुए पृष्ठ पर, “ डाउनलोड अंडरटेकिंग ” लिंक पर क्लिक करें जो नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगा: –
सभी पंजीकृत आवेदकों को हरियाणा में कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए इस वचनपत्र को प्रस्तुत करना होगा।
हरियाणा में कन्यादान योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें
सभी उम्मीदवार कुछ शर्तों का पालन करके हरियाणा में कन्यादान योजना का लाभ उठा सकते हैं: –
- मजदूर पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।
- विवाह कार्ड और आवेदन पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
- वर और वधू का आयु प्रमाण (स्वप्रमाणित प्रति) संलग्न करना होगा। दुल्हन के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और दूल्हे की
- शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है.
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- इसके अलावा, आवेदकों को विवाह के 1 वर्ष के भीतर अन्य दस्तावेजों के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को यह भी स्वयं घोषणा करनी होगी. कि उसने किसी अन्य बोर्ड/विभाग/निगम से कोई और सहायता नहीं ली है और ऐसा कभी नहीं करेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना पात्रता मानदंड
हरियाणा में कन्यादान योजना के लिए. पात्र बनने के लिए उम्मीदवारों को दिए गए पात्रता मानदंड का पालन करना चाहिए: –
सदस्यता वर्ष :- 1 साल
आवेदन की सीमा :- 3 बेटियां के लिए
योजना :- सभी के लिए
मृत्यु के बाद जारी :- हाँ
Haryana Kanyadan Yojana पात्रता पूरी करने के बाद हरियाणा में बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ. पंजीकृत सभी मजदूरों को उनकी बेटी की शादी के लिए. हरियाणा कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये का लाभ मिलेगा। अगर आपको योजना से संबन्धित कोई सवाल करना है तो नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे।
Leave a Reply