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Delhi No Entry Permission Form 2023
दिल्ली ट्रेफिक पुलिस ने नो एंट्री मे जाने के लिए ऑनलाइन अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस पेज पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको की जानकारी दी गयी है। यातायात पुलिस के नियमों के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित घंटों (संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित समय) के दौरान निजी बसों (नॉन-स्टेज कैरिज), गैर-कृषि उत्पादों को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों, ट्रकों और मिनी ट्रकों जैसे वाणिज्यिक माल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है। और शहर की सड़कों पर केवल उन वाहनों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) जिनके पास नो एंट्री अनुमति – एनईपी स्टिकर है, उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रतिबंधित घंटों के दौरान घूमने की अनुमति है। no entry permission in delhi पूरी जानकारी पेज पर स्टेप बाई स्टेप दी गयी है।
Delhi No Entry Permission form लिए निर्देश आवश्यक शर्तें पात्रता
- खाता निर्माण के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर।
- वैध वाहन संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या और ओटीपी सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर।
- ऑनलाइन भुगतान के लिए भुगतान मोड जैसे इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड विवरण के बारे में वैध विवरण
भुगतान। - वाहन का मालिक इस प्रक्रिया के लिए पात्र है।
नोट : जब वाहन स्वामी के बजाय कोई अन्य व्यक्ति आवेदन करता है, तो वास्तविक स्वामी से एक प्राधिकरण पत्र की आवश्यकता होती है
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Delhi No Entry Permission Application Form 2021
Delhi No Entry Permission Form भरने के लिए स्टेप बाई स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ दी गयी है।
- दिल्ली मे नो एंट्री अनुमति प्राप्त करने के लिए सबे पहले आपको दिल्ली ट्रेफिक पुलिस की वैबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in/nep पर जाना होगा। यहा आपको Online Application for Grant of No Entry Permission का फोटो विकल्प दिखेगा।
- यह फिर सीधे इस लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण / लॉगिन के पेज पर पहुँच सकते है।
- उपयोगकर्ता के पंजीकरण के लिए “यहां नया उपयोगकर्ता रजिस्टर” पर क्लिक करें।
- सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
- delhi traffic police no entry form पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आवेदन में लॉगिन करें।
- उसके बाद अपना यूजर प्रोफाइल बनाएं।
- एप्लिकेशन मेनू पर जाएं और एप्लिकेशन प्रकार चुनें
- आवेदन प्रकार के चयन के बाद फर्म विवरण दर्ज करें।
- उसके बाद नो एंट्री फॉर्म मे अपने वाहन की जानकारी भी दर्ज करें।
- आरसी, पीयूसीसी, बीमा पॉलिसी, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की तस्वीरें अपलोड करें।
- भुगतान के लिए आगे बढ़ें। आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए इतिहास मेनू पर जाएं।
- एक बार भुगतान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आवेदक “लेन-देन सफल रहा” संदेश के साथ डैशबोर्ड पेज पर पहुंच जाएगा।
- आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कृपया “इतिहास” मेनू का उपयोग करें।
- इस आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी और आवेदन की स्थिति के बारे में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा।
- एक बार प्रदान किया गया परमिट लागू मानदंडों के अनुसार अधिसूचना के बाद जारी किया जाएगा।
नोट : no entry delhi form अस्वीकृति या अनुमति देना पूर्णतया विभाग का निर्णय है। आवेदक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
No Entry permit Form Delhi के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक के आवासीय पते के प्रमाण की प्रति।
- वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
- प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र की प्रति
- वैध कर भुगतान रसीद की प्रति
- बीमा प्रमाणपत्र की प्रति
- वैध फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति
- ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- दूसरी बार आवेदन करने पर मूल पुरानी अनुमति।
- कार्य अनुबंध की प्रति, यदि कोई हो, वैधता तिथि के साथ
- सीएनजी वाहनों के लिए सीएनजी सुरक्षा प्रमाणन की प्रति
- स्पीड गवर्नर प्रमाण पत्र की प्रति यदि लागू हो
- प्राधिकरण पत्र (मालिक के अलावा अन्य लागू होने की स्थिति में)
- आधार कार्ड
नोट : उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा अधिकारी आपसे अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकते हैं। कृपया उन्हें प्रसंस्करण के लिए प्रदान करें।
No Entry Permission की फीस
- प्राधिकरण इस प्रक्रिया के लिए आवेदन करते समय शुल्क विवरण प्रदान करेगा।
दिल्ली नो एंट्री की वैधता
- विभाग से मांग और मानदंडों के आधार पर स्वीकृत वार्षिक और अस्थायी अनुमतियां हैं।
- वार्षिक परमिट हर साल 31 दिसंबर तक वैध हैं
- अस्थायी परमिट जारी होने की तारीख से 7 दिन/30 दिन/3 महीने के लिए या परमिट पर उल्लिखित के अनुसार वैध हैं।
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Delhi No Entry Offline Form ऑफलाइन व्यक्तिगत रूप से आवेदन
- वाहन के लिए no entry permit प्राप्त करने के लिए, आवेदक को जिला यातायात पुलिस कार्यालय का रुख करना होगा।
- ट्रैफिक पुलिस अंडमान और निकोबार पुलिस के तहत एक अर्ध-स्वायत्त निकाय है।
- अपने संबंधित जिला यातायात पुलिस कार्यालय संपर्क विवरण खोजने के लिए कृपया निम्न लिंक का उपयोग करें: लिंक
- कृपया ट्रैफिक पोर्टफोलियो नामित प्राधिकारी संपर्क नंबर से संपर्क करें और विवरण प्राप्त करें कि किससे मिलना है।
- आवेदक कार्यालय का दौरा करेगा। लागू आवेदन पत्र प्राप्त करें या सलाह के अनुसार ए4 शीट पर लिखें।
- कृपया “आवश्यक दस्तावेज” अनुभाग में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन प्राप्त करने वाले प्राधिकारी को जमा करें।
- कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन के साथ जमा किए गए प्रत्येक पेपर पर राजपत्रित द्वारा सत्यापन के अलावा आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
- प्राधिकरण जमा किए गए आवेदन सेट की जांच करेगा। यदि सभी जगह पर हैं, तो प्राधिकरण शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार करेगा यदि कोई हो।
- प्राधिकरण परमिट लेने के लिए संभावित समय की सूचना देगा। आवेदन जमा करने के लिए पावती जमा करना न भूलें। इस आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
- इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद मंजूरी दी जाएगी। आवेदक अधिसूचना के अनुसार संबंधित कार्यालय से परमिट प्राप्त करेगा।
नोट : अस्वीकृत करना या अनुमति देना पूर्णतया विभाग का निर्णय है। आवेदक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दोस्तो, आपको Delhi No Entry online Form की जानकारी कैसि लगी कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे हम जल्दी ही आपको जबाब देंगे।
NAZAR says
Bahut achcha prayas
Thank you Delhi police 💐
kunal kapoor says
sir please grant me no entry permission i have already submitted online my application id is (NEP ID) 16122022S135255. I RUN A OUTDOOR CATERING SERVICE.. my cont no is 9990405858, 9310014538. my file is already under process
Deepak jaiswal says
Sir no entry 4 kaise bangi
bishambar says
sir mughe no entry parmisson banbani h mera address haryana ka hadhar card bhi haryana ka h kya meri no entry parmisson ban jaogi eeco h mere pas jo delhi ki h