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e kshatipurti haryana gov in ई क्षतिपूर्ति हरियाणा
नई अपडेट:– हरियाणा सरकार ने एक नया पोर्टल ekshatipurtiharyana.gov.in शुरू किया है। अब आम लोग आसानी से अपनी संपत्ति के नुकसान का ब्योरा दर्ज कर सकेंगे। यहाँ स्टेप बाई स्टेप जानकारी दी है जिस से आप संपत्ति के हुए नुक्सान की जानकारी ई क्षतिपूर्ति हरियाणा पोर्टल e kshatipurti haryana gov in पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल ( ekshatipurtiharyana .gov.in ) का नया स्वरूप लॉन्च किया है। पहले पोर्टल पर सिर्फ किसानो को इस तरह की सुविधा दी जाती थी। लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलें, वाणिज्यिक, और चल-अचल संपत्ति के नुक्सान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। नुक्सान के दावे अपलोड करने के लिए e kshatipurti haryana gov in पोर्टल पर जाए।
ekshatipurtiharyana.gov.in Official Portal
e kshatipurti haryana .gov.in पोर्टल भारत के लोगों को बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से होने वाले क्षति को दर्ज करने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में मदद कर सकता है। E chati purti portal login के माध्यम से नागरिक अपने दावे को सरकार के साथ साझा कर सकते हैं और उचित समय पर उचित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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ई छतिपूर्ति पोर्टल मुआवजा किसको कितना मिलेगा
E chati purti haryana ई छतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा के माध्यम से अचल और चल संपत्ति के नुकसान का भरपाई अधिकतम राशि 50 लाख और 25 लाख रुपए के अनुसार किया जाएगा। e chatipurit haryana portal के जरिये रिपोर्ट तैयार होगी। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों की मृत्यु होने पर मृतकों के परिवारजनों को प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की योजना है। नूह हिंसा मे होने वाले नुकसान की जानकारी लोगो के द्वारा दिये जाने के बाद सरकार योजना की रिपोर्ट तैयार करेगी। उसी अनुसार नूह हिंसा का मुआवजा और बाढ़ के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। E Kshatipurti Portal Registration online करने के बाद ही आवेदन किया जा सकेगा।
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा पर मुआवजे के लिए आवेदन प्रक्रिया
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (ekshatipurti.haryana.gov.in) हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किया गया है, जहां प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, भारी बारिश) से फसल क्षति के लिए मुआवजा आवेदन किया जा सकता है। नीचे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दी गई है:
- सबसे पहले ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ या Meri Fasal Mera Byora पोर्टल https://fasal.haryana.gov.in/farmer/kharabalogin पोर्टल पर जाएं। और पोर्टल fasal.haryana.gov.in login करे।
- यदि आपका फसल रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्योरा पर है, तो सीधे क्षति की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
- अगर नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन और फिर लॉगिन करें
- होम पेज पर “किसान अनुभाग” या “लॉगिन” ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन के लिए निम्न विकल्पों में से चुनें:
- फैमिली आईडी (Parivar Pehchan Patra) का उपयोग करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP सत्यापित करें।
- यदि नया यूजर हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें: नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फसल विवरण आदि दर्ज करें। OTP से वेरिफाई करें।
अब क्षति की जानकारी दर्ज करें
- लॉगिन के बाद “ई-फसल क्षतिपूर्ति सूचना दें” या “खराब फसल का आवेदन” ऑप्शन पर क्लिक करें। E chati purti registration फॉर्म में निम्न विवरण भरें:
- फसल का प्रकार (जैसे धान, गेहूं आदि)।
- प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)।
- क्षति का प्रतिशत (25%, 50% आदि)।
- क्षति का कारण (बाढ़, ओलावृष्टि आदि)।
- खसरा नंबर और फसल की फोटो अपलोड करें।
- बैंक खाता विवरण (IFSC कोड, अकाउंट नंबर) सुनिश्चित करें कि PPP या आधार से लिंक्ड हो।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म की समीक्षा करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। आपको एक एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखें।
- आवेदन सबमिट होने के बाद पोर्टल पर E chati purti login करके “E chati purti status” ऑप्शन से प्रोग्रेस देखें।
- पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, SDM आदि द्वारा वेरिफिकेशन होगा। स्वीकृति के बाद मुआवजा राशि (अधिकतम 18,000 रुपये प्रति एकड़) सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- फैमिली आईडी
- बैंक पासबुक
- फसल रजिस्ट्रेशन प्रमाण (मेरी फसल मेरा ब्योरा से)
- क्षतिग्रस्त फसल की फोटो।
e chatipurti haryana पोर्टल ऐसे कार्य करेगा
ekshatipurti haryana पोर्टल भारत के लोगों को बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से होने वाले क्षति को दर्ज करने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में मदद कर सकता है। इस पोर्टल के द्वारा नागरिक अपने नुकसान के दावे को सरकार के साथ साझा कर सकते हैं और उचित समय पर उचित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से समय कम होगा, मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी, और पारदूष्य को कम किया जा सकेगा। जनता से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल का उपयोग करें और नुकसान के आंकलन को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा समय से सत्यापित कराएं। आप इसमे अपना E kshatipurti haryana gov in Status check कर सकेंगे अब मुआवजे की गणना e kshatipurti haryana gov in सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद और निर्धारित मानकों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
चल और अचल संपत्ति क्या है।
चल संपत्ति (Movable Property): चल संपत्ति वे संपत्ति होती है जो आसानी से स्थानांतरित की जा सकती है। इसमें वाहन, माल, स्टॉक, उपकरण, धन, ज्वेलरी, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। यह संपत्ति व्यापारिक और नौकरशाही गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। चल संपत्ति के मामूले उदाहरण शामिल हो सकते हैं गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, उड़ानों के टिकट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, और मशीनरी आदि।
अचल संपत्ति (Immovable Property): अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है जो आसानी से स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। इसमें भूमि, मकान, बिल्डिंग, जमीन के उपजाऊ खेत, कई अवासीय संपत्तियां, विकसित या अविकसित प्रॉपर्टी, आदि शामिल हो सकते हैं। अचल संपत्ति लोगों को निवेश के रूप में धर्मिक और नागरिक कार्यों के लिए या अपने आवास के रूप में उपयोग करने के लिए प्रदान करती है।
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e kshatipurti haryana gov in portal
ekshatipurtiharyana.gov.in पोर्टल बड़े स्तर पर नागरिकों को सहायता प्रदान करने और उन्हें जान-माल के नुकसान के लिए मुआवजा देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इससे समय की बचत होगी और नुकसान के दावों को सटीकता से सत्यापित करने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने दावों को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उन्हें जरूरी सहायता प्रदान की जा सकती है। e kshati purti haryana gov in पोर्टल या E chati purti app के विकास से नागरिकों को आवेदन करने की प्रक्रिया में आसानी होगी और उन्हें जरूरी मुआवजे के लिए अधिक समय मिलेगा।
दोस्तो, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमे जरूर बताए। Ekshatipurti haryana gov in user manual download करके आप पंजीकरण करने की प्रक्रिया देख सकते है। और योजना से जुड़ी कोई जानकारी या सवाल पूछने के लिए नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे सकते है।
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