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e kshatipurti haryana gov in ई क्षतिपूर्ति हरियाणा
नई अपडेट:– हरियाणा सरकार ने एक नया पोर्टल ekshatipurtiharyana.gov.in शुरू किया है। अब आम लोग आसानी से अपनी संपत्ति के नुकसान का ब्योरा दर्ज कर सकेंगे। नूंह में हुई घटना के दौरान संपत्ति के हुए नुक्सान की जानकारी ई क्षतिपूर्ति हरियाणा पोर्टल e kshatipurti haryana gov in पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल ( ekshatipurtiharyana .gov.in ) का नया स्वरूप लॉन्च किया है। पहले पोर्टल पर सिर्फ किसानो को इस तरह की सुविधा दी जाती थी। लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलें, वाणिज्यिक, और चल-अचल संपत्ति के नुक्सान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। नुक्सान के दावे अपलोड करने के लिए e kshatipurti haryana gov in पोर्टल 18 अगस्त 2023 तक खुला रहेगा। मनोहर लाल ने इस पोर्टल के माध्यम से नूंह में हाल ही में हुई घटना के दौरान संपत्ति के हुए नुक्सान की जानकारी भी नागरिक दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद, सरकार एक योजना बनाएगी और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
ekshatipurtiharyana.gov.in Official Portal
e kshatipurti haryana .gov.in पोर्टल भारत के लोगों को बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से होने वाले क्षति को दर्ज करने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में मदद कर सकता है। इसके माध्यम से नागरिक अपने दावे को सरकार के साथ साझा कर सकते हैं और उचित समय पर उचित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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ई छतिपूर्ति पोर्टल मुआवजा किसको कितना मिलेगा
ई छतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा के माध्यम से अचल और चल संपत्ति के नुकसान का भरपाई अधिकतम राशि 50 लाख और 25 लाख रुपए के अनुसार किया जाएगा। e chatipurit haryana portal के जरिये रिपोर्ट तैयार होगी। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों की मृत्यु होने पर मृतकों के परिवारजनों को प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की योजना है। नूह हिंसा मे होने वाले नुकसान की जानकारी लोगो के द्वारा दिये जाने के बाद सरकार योजना की रिपोर्ट तैयार करेगी। उसी अनुसार नूह हिंसा का मुआवजा और बाढ़ के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।
e chatipurti haryana पोर्टल ऐसे कार्य करेगा
ekshatipurti haryana पोर्टल भारत के लोगों को बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से होने वाले क्षति को दर्ज करने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में मदद कर सकता है। इस पोर्टल के द्वारा नागरिक अपने नुकसान के दावे को सरकार के साथ साझा कर सकते हैं और उचित समय पर उचित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से समय कम होगा, मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी, और पारदूष्य को कम किया जा सकेगा। जनता से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल का उपयोग करें और नुकसान के आंकलन को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा समय से सत्यापित कराएं। अब मुआवजे की गणना e kshatipurti haryana gov in सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद और निर्धारित मानकों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
चल और अचल संपत्ति क्या है।
चल संपत्ति (Movable Property): चल संपत्ति वे संपत्ति होती है जो आसानी से स्थानांतरित की जा सकती है। इसमें वाहन, माल, स्टॉक, उपकरण, धन, ज्वेलरी, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। यह संपत्ति व्यापारिक और नौकरशाही गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। चल संपत्ति के मामूले उदाहरण शामिल हो सकते हैं गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, उड़ानों के टिकट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, और मशीनरी आदि।
अचल संपत्ति (Immovable Property): अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है जो आसानी से स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। इसमें भूमि, मकान, बिल्डिंग, जमीन के उपजाऊ खेत, कई अवासीय संपत्तियां, विकसित या अविकसित प्रॉपर्टी, आदि शामिल हो सकते हैं। अचल संपत्ति लोगों को निवेश के रूप में धर्मिक और नागरिक कार्यों के लिए या अपने आवास के रूप में उपयोग करने के लिए प्रदान करती है।
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e kshatipurti haryana gov in portal
ekshatipurtiharyana.gov.in पोर्टल बड़े स्तर पर नागरिकों को सहायता प्रदान करने और उन्हें जान-माल के नुकसान के लिए मुआवजा देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इससे समय की बचत होगी और नुकसान के दावों को सटीकता से सत्यापित करने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने दावों को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उन्हें जरूरी सहायता प्रदान की जा सकती है। e kshati purti haryana gov in पोर्टल के विकास से नागरिकों को आवेदन करने की प्रक्रिया में आसानी होगी और उन्हें जरूरी मुआवजे के लिए अधिक समय मिलेगा।
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