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UP Tobacco License Form तंबाकू बिक्री लाइसेंस
नवीनतम अपडेट:- यूपी मे तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी बिना लाइसेन्स के तंबाकू सिगरेट बीड़ी खैनी आदि नहीं बेच सकेगा। इस पेज पर जानिए क्या है UP Tobacco License Form भरने प्रक्रिया और कितना देना होगा शुल्क और UP Tobacco License के अगर बेचते हैं तो कितना जुर्माना आपको देना पड़ेगा। पहले सिर्फ लखनऊ मे यह नियम था अब आगरा कानपुर अयोध्या फीरोजाबाद मथुरा बरेली गोरखपुर प्रयागराज सहारनपुर शाहजहाँपुर मुरादाबाद वाराणसी गाजियाबाद आदि शहरो मे भी लागू हो जाएगा।
लखनऊ के बाद अब अन्य सभी नगर निगम वाले शहरों में तंबाकू और सिगरेट गुटका खैनी इत्यादि को बेचने के लिए लाइसेंस लेना ही होगा। अभी तक सिर्फ लखनऊ में यह व्यवस्था थी लेकिन अब बाकी के सभी 16 नगर निगम जो है, उनमें भी यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है अब जितने भी तंबाकू बेचने वाले हैं बीड़ी सिगरेट जो स्थाई अस्थाई तौर पर दुकान लगाकर या रेडी पटरी लगाकर कैसे भी जो तंबाकू भेजते हैं, उनको इसके लिए Uttar Pradesh Tobacco Selling License तंबाकू बिक्री लाइसेंस लेना होगा। अगर आपके मन मे यह सवाल है कि up tambaku bechne ka licence kaise milega तो इस पेज पर हम आपको लाइसेंस लेने की पूरी जानकारी बता रहे है।
बिना लाइसेंस के तंबाकू बिक्री पर कितना जुर्माना है?
आपको बता देते हैं कि बिना लाइसेंस के तंबाकू बीड़ी, सिगरेट आदि बेचने पर आपको कितना जुर्माना देना पड़ता है? अभी जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार बिना लाइसेंस के जो भी तंबाकू की बिक्री करेगा उसको अगर पहली बार पकड़ा जाता है तो उससे पहले ₹2000 जुर्माना लिया जाएगा। उसके साथ ही उसका सामान भी जप्त किया जा सकता है। अगर दूसरी बार में कोई इंसान तंबाकू या सिगरेट आदि की बिक्री करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसमें उसको ₹5000 जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा।
और अगर तीसरी बार भी पकड़ा जाता है। तो उसके खिलाफ सीधे-सीधे एफ आई आर दर्ज की जा सकती है। और ₹5000 भी वसूले जा सकते हैं। इस नए नियम के हिसाब से अब चाहे स्ट्रीट वेंडर हो अस्थाई दुकानदारों स्थाई लोक अंदर हो, चाहे बड़ी जो ई-कॉमर्स दुकानें होती हैं। बिग बाजार हो गया या मॉल हो गए। उनमें भी बिना लाइसेंस तंबाकू नहीं बिकेगी।
UP Tobacco Selling License यूपी तंबाकू बिक्री लाइसेंस पात्रता और शुल्क क्या है?
तंबाकू बेचने के लिए जो लाइसेंस है उस की पात्रता क्या और इसके लिए फीस क्या है इसकी जानकारी निम्नलिखित है।
- तंबाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको 18 साल का होना जरूरी है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए।
- आधार कार्ड सिर्फ उसी शहर का होना चाहिए जिस शहर में वह तंबाकू बेचना चाहता है।
- अगर आधार कार्ड शहर के बाहर का है तो वह पार्षद से सत्यापन किया हुआ आधार कार्ड होना चाहिए।
- जो भी स्कूल या आसपास कोचिंग है या पढ़ने वाली जगह है उनसे कम से कम 100 गज की दूरी होनी चाहिए दुकानों की।
- चाहे दुकान अस्थाई हो स्थाई हो या फिर रेडी पटरी वाले हो। उनके पास यह लाइसेंस होना चाहिए
- इसके लिए ₹200 अस्थाई दुकान वालों के लिए निर्धारित की गई है।
- जो स्थाई दुकान हैं, उनके लिए 1000 रु की पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया है
- और थोक बिक्रेता होते हैं उनके लिए ₹5000 की फीस निर्धारित की है।
- हर साल यह लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। जिसमें थोक विक्रेताओं को ₹5000 देने पर देने होंगे। अस्थाई दुकानदारों को ₹200 देने होंगे और जो फुटपाथ पर लगाकर या अस्थाई दुकानदारों रेहड़ी पटरी पर भेजते हैं उनको सिर्फ ₹100 देने होंगे रिन्यू कराने के।
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जरूरी सूचना:- सरकार ने बच्चों का ध्यान रखते हुए एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। उसके अनुसार जो भी तंबाकू बेचने वाले दुकानदार हैं, वह अपनी दुकान पर जहां पर तंबाकू बेच रहे हैं, उस जगह अन्य सामान जो बच्चों का होता है, वह नहीं बेच पाएंगे जैसे कि टॉफी होती है, कैंडी होती है, बिस्कुट हो गए। कोल्ड ड्रिंक हो गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता जहां पर बच्चे अपना सामान लेने जाते हैं। टॉफी वगैरा तो वहां पर उनका ध्यान तंबाकू की तरफ भी चला जाता है। इसलिए बच्चों का ध्यान रखते हुए सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है।
UP Tobacco License Form तंबाकू बिक्री लाइसेंस आवेदन कैसे करना है?
यूपी मे तंबाकू बिक्री के लिए आवेदन नगर निगम नगर निकाय आदि के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने पर्यावरण अभियंता को लाइसेंस जारी करने के प्रभारी बनाने की बात कही है और इसके लिए नोडल अधिकारी भी बनाए जाएंगे। आप तंबाकू के लिए लाइसेंस फोरम भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पंजीकरण कराना होगा। आपके नगर निगम / नगर निकाय में जाना होगा। आपको इसके लिए आवेदन अपने नगर निगम में ही करना होगा। वहां पर इसके लिए पंजीकरण करा कर अपने आधार कार्ड के साथ संबंध दस्तावेज जमा करनी होगी। उसके बाद आपको अपनी फीस जमा करनी पड़ेगी जैसे कि अगर स्थाई दुकान है तो उसके लिए अलग है और अस्थाई दुकानें तो उसके लिए ₹200 हैं। थोक बिक्रेता के लिए ₹5000 फीस देनी होगी।
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अभी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल या ऑनलाइन कोई लिंक जारी नहीं की गई है क्योंकि इसके लिए अलग से कोई UP Tambaku Bikri Lisense Online Form पोर्टल नहीं जारी किया है। सभी नगर निगम या नगर निगम निकाय के जरिए ही इसमें आवेदन किए जाएंगे तो जहां तक है इसके लिए ऑनलाइन लिंक नहीं आएगी। हां, कुछ नगर निगम हो सकते हैं जो अपने स्तर पर कोई लिंक जारी कर दे तो उसके लिए हम आपको बता देंगे। ऊपर पेज पर टेबल मे अपने नगर निगम मे UP Tobacco License Form तंबाकू बिक्री लाइसेंस फीस दस्तावेज़ आदि कि स्थिति चेक कर सकते है।
भारत सरकार ने एक सर्वे के मुताबिक कहां है कि यूपी में लगभग 35% 15 साल की ऊपर की जो लोग हैं वह किसी न किसी तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं और तंबाकू से होने वाली बीमारी है। उनकी पर जो लागत आती है इलाज कि वह 182 हजार करोड़ रुपए होती है जो कि देश के घरेलू उत्पाद का अनुमान 1.8 फ़ीसदी है। ऐसे में इसलिए इस UP Tambaku Lisense योजना व नियम को जारी किया गया है। देखते हैं सरकार इसको किस तरीके से लागू करवाती हैं।
आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आप इस योजना से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।
Ganesh Rajput says
पेज पर दी गयी जानकारी के अनुसार आवेदन करें….
Nirdosh kumar says
Mujhe Tobacco ka licence bnvana hai so please help me
Ramsahay sahani says
Kaise banega licence
Narendra says
जानकरी जल्द दी जाएगी।
Bala prasad says
जी कहा बनेगा