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Bihar Divyangjan Udhyami Yojana Form 2025
नई अपडेट:- बिहार सरकार ने Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 के तहत दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। यह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के नाम से भी जानी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। Bihar CM Divyangjan Sashaktikaran Yojana की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेज की जानकारी इस पेज पर दी हैं।
What is Bihar Divyang Udyami Yojana?
Bihar Divyangjan Sashaktikaran Yojana एक ऐसी योजना है जो बिहार के दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। Mukhyamantri Divyang Udyami Yojana के तहत, पात्र व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें Bihar Viklang Loan 5 Lakh Interest Free शामिल है। इस योजना का उद्देश्य divyang udhyami yojana bihar के माध्यम से छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है। सरकार का लक्ष्य है कि CM Divyangjan Udyami Yojana के जरिए दिव्यांगजन न केवल आत्मनिर्भर बनें, बल्कि समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
Bihar Viklang 5 Lakh Interest Free Loan
- इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 50% तक की सब्सिडी (अधिकतम 5 लाख रुपये) और शेष राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।
- Bihar Divyangjan Udyami Yojana Form भरकर आवेदन करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।
- यह योजना मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) का हिस्सा है, जो बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana की पात्रता
CM Divyang Udyami Yojana का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।
निवास: आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसका प्रमाण Bihar CM Divyangjan Udyami Yojana के आवेदन के समय देना होगा।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र: आवेदक के पास 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आयु सीमा: Bihar Viklang Udyami Yojana के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है। कुछ मामलों में ITI, डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री भी मान्य है।
वर्ग: यह योजना सभी वर्गों के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खुली है, लेकिन Bihar Divyangjan Sashaktikaran Yojana विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देती है।
अन्य योजनाओं का लाभ: यदि आवेदक पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना जैसे PMEGP, मुद्रा लोन, या SIPB का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
How to Apply for Bihar Divyang Udyami Yojana?
Bihar Mukhyamantri Divyang Udyami Yojana 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। bihar divyangjan udhyami yojana Form को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन करने के लिए आपको udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा।आवेदन करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार हैं। Bihar Divyangjan Udyami Yojana के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
Bihar Divyangjan Udyami Yojana Form 2025 Apply Online
सूचना :- अभी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है यहाँ पिछली योजनाओ के आधार पर आवेदन प्रक्रिया दी है जिसे आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया और दिशा निर्देश आने पर अपडेट आकर दिया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले bihar divyang udyami yojana की आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar .gov.in पर जाएं।
पंजीकरण करें: होमपेज पर ‘नया पंजीकरण’ (New Registration) विकल्प पर क्लिक करें। Mukhyamantri Divyang Udyami Yojana Form में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी भरें।
लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसका उपयोग करके लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म भरें: Bihar CM Divyangjan Sashaktikaran Yojana के लिए आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय योजना, और अन्य विवरण शामिल होंगे।
दस्तावेज अपलोड करें: bihar divyangjan udhyami yojana Form में मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट और सही प्रारूप में हों।
सबमिट करें: फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
चयन प्रक्रिया: आवेदन जमा होने के बाद, CM Divyangjan Udyami Yojana के तहत कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन के माध्यम से चयन किया जाएगा। चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Required Documents for Application
Bihar Divyang Udyami Yojana के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड: बिहार का स्थायी पता दर्शाने वाला आधार कार्ड।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र: 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट हो।
- निवास प्रमाण पत्र: Bihar Divyangjan Udyami Yojana के लिए बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक विवरण: रद्द किया हुआ चेक या बैंक स्टेटमेंट।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
- हस्ताक्षर: आवेदक के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी (120 KB से कम)।
- परियोजना विवरण: व्यवसाय शुरू करने की योजना का विवरण।
Bihar Divyangjan Sashaktikaran Yojana आर्थिक सहायता
CM Viklang Udyami Yojana के तहत चयनित व्यक्तियों को उनके व्यवसाय को स्थापित करने और चलाने के लिए तकनीकी सहायता भी दी जाती है। यह योजना मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) का हिस्सा है, जो बिहार में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत, लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक की सहायता में से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलते हैं, जो चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाते हैं, जिसे आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है।
दोस्तो, आपको Bihar CM Divyang Udyami Yojana की जानकारी कैसी लगी हमे जरूर बताएं। और योजना से जुड़े किसी भी सवाल को पूछने के लिए नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे। हम जल्दी ही आपको सही जानकारी के साथ जबाब देंगे।
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