Haryana Unmarried Pension Yojana 2024 Haryana Unmarried Pension Form हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना Haryana Non married Pension Scheme Haryana Unmarried Pension Scheme Apply Online Haryana Unmarried Pension Yojana Registration Form pdf Download Haryana Unmarried Pension Scheme Haryana Unmarried Pension Yojana हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना Haryana Unmarried Pension Yojana फॉर्म Haryana Avivahit Pension Yojana
Haryana Unmarried Pension Yojana Form हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
नई अपडेट:- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अविवाहित लोगों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रविवार को करनाल के कालमपूरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से अविवाहित लोगों के लिए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना Haryana Unmarried Pension Yojana शुरू की है। सभी अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में 2,750 रु /महीने पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लाभ प्राप्त करने का तरीका जानने के लिए, आपको इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। हम आज इस लेख के माध्यम से Haryana Unmarried Pension Scheme 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
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Haryana Unmarried Pension Scheme 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अविवाहित पेंशन योजना की घोषणा की गई है। यह पेंशन योजना राज्य के सभी अविवाहित लोगों को लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 45 से 60 वर्ष की आयु वाले अविवाहित लोगों के लिए है, जिनकी शादी नहीं हुई है। राज्य सरकार हर महीने इन सभी लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करेगी। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डेबिट के माध्यम से भेजी जाएगी।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना मे कितने रु मिलेंगे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके जानकारी दी कि हरियाणा में 45 से 60 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर मासिक आय रुपये 2,750 की पेंशन दी जाएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इसका मुख्य उद्देश्य जनता की तकलीफों को दूर करना है। हरियाणा में जो अविवाहित हैं, उनकी आय सालाना 1,80,000 रुपये होनी चाहिए और वे बीपीएल परिवारों में शामिल होने चाहिए, वे 2750 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। यह योजना अब से लागू हो गई है।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए पात्रता
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना Haryana Unmarried Pension Yojana के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- यह योजना केवल अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए है।
- पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1,80,000 से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना Haryana Unmarried Pension Yojana Online Form प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज https:// pension.socialjusticehry .gov.in/ पर जाएं। यहाँ क्लिक करें।
- होम पेज पर “Welfare Schemes” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। “Apply for Pension Scheme” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद, फिर से एक नया पेज खुलेगा।
- यहां, “Unmarried Pension Yojana” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुलेगा।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें।
- फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को संबंधित फोन संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस तरह, आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना Haryana Un married Penson Yojana के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Unmarried Pension Yojana Offline Form pdf हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी अंत्योदय भवन, कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र में जाना होगा।
- या फिर पहले फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यहाँ क्लिक करें।
- वहां आपको अधिकारी के पास जाकर हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करने का विवरण देना होगा।
- अधिकारी आपको आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म प्रदान करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है।
- फॉर्म भरने के बाद, आपको आवश्यकता अनुसार जरूरी दस्तावेज संलग्न करने का निर्देश दिया जाएगा।
- आपको फॉर्म, संलग्न दस्तावेज और आवेदन शुल्क के साथ अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- आपको आवेदन स्थापना की पुष्टि के लिए एक रसीद दी जाएगी, जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा।
- इस तरीके से आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
इन नंबरों पर आप अविवाहित पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं।
0172-2715090
1800-2000-023 (सरल हेल्पलाइन नंबर)
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