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नवीनतम जानकारी :- अच्छी खबर. राज्य सरकार ने आधार आधारित विवाह पंजीकरण पोर्टल पर शुरू कर दिया है। अब कोई भी विवाह/ निकाह का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। अब सभी बर्गो को विवाह का पंजीकरण करना जरुरी होगा, मुसलमान दंपति को भी निकाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. और 1 साल के अंदर शादी का पंजीकरण न करने पर 10 रुपया और 1 साल के बाद करने पर 50 रुपये का शुल्क देना होगा यह 50 रु शुल्क हर साल जुड़ता जाएगा. अधिक जानकरी के लिए नीचे दी गयी न्यूज़ को पढ़ सकते है।
स्टाम्प एवं रेजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट igrsup. gov.in के माध्यम से हिंदू विवाह ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए आधिकारिक वेबसाइट के जरिए नए जोड़े ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। अब लोगों को विवाह प्रमाणपत्र लेने के लिए सरकार के विभिन्न कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं है। स्टाम्प और रेजिस्ट्रेशन यूपी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फार्म भरकर लोग आसानी से अपने विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म 2023
Hindu Vivah Panjikaran/ Hindu marriage Registration
यदि पति एवं पत्नी दोनों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है और उनका आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो उनके विवाह का पंजीकरण बिना उप निबन्धक कार्यालय गए आधार आधारित पंजीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कराया जा सकता है ।
इस व्यवस्था के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण हेतु निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक है–
- पति एवं पत्नी दोनों के पास वैध आधार कार्ड हो तथा उनके आधार कार्ड के साथ उनका मोबाइल नम्बर दर्ज हो।
- पति अथवा पत्नी दोनों में किसी एक की नागरिकता का भारतीय होना अनिवार्य हैं ।
- सम्बन्धित विवाह उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में सम्पन्न हुआ हो अथवा आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुसार पति या पत्नी का निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में स्थित हो।
उत्तर प्रदेश में हिंदू विवाह पंजीकरण फार्म ऑनलाइन भरने के लिए पूरी प्रक्रिया यहां दी गई है
- उम्मीदवारों को igrsup .gov.in पर जाना होगा।
- उम्मीदवारों को “आवेदन” लिंक पर क्लिक करना होगा
- आधार कार्ड वाले उम्मीदवार “आवेदन आधार-आधारित” पर क्लिक करें और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है “आवेदन कार्यालय आधारित” लिंक पर क्लिक करें
- उम्मीदवारों को “नया आवेदन प्रपत्र भरें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उम्मीदवारों को पति का आधार संख्या दर्ज करना होगा।
- उम्मीदवारों को “ओटीपी प्राप्त” बटन पर क्लिक करें।
- यूपी ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
8 – फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें
9 – उम्मीदवारों को “सुरक्षित” बटन पर क्लिक करें।
ऑनलाइन विवाह पंजीकरण (आधार आधारित) आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें।
आधार आधारित विवाह पंजीकरण सत्यापन के लिए यहा क्लिक करें॥
हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र हेतु दिशा-निर्देश
- आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है।
- हिन्दी में आवेदन पत्र भरने के लिए “संरचना हिन्दी टंकण टूल”, गूगल इंडिक टूल अथवा कोई भी अन्य यूनिकोड इनेबल्ड हिंदी टाइपिंग टूल को इनस्टॉल करें अथवा संलग्न हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग करें।
आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न तैयारी अवश्य कर लें-
- नवीन छायाचित्र 40 के बी से कम साइज का जे पी जी फॉर्मेट में।
- पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का पी डी एफ फॉरमेट(अधिकतम 1 एम बी)।
- कृपया निवास के पते में वही पता भरें जिसका प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं।
- छायाचित्र , पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- मोहल्ला/गाँव के ड्रॉप डाउन के विकल्प में यदि वांछित मोहल्ला/गाँव का नाम उपलब्ध नहीं है तो उस मोहल्ला/गाँव का नाम पते के विकल्प में भर दें।
- पूर्ण विवरण भरने के पश्चात कृपया पूर्वालोकन में भरे हुए पत्र को पूर्ण रूप से भली भांति जांच लें , यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो सम्बंधित विकल्प पर जाकर सही करें एवं एक बार पुनः पूर्वालोकन में पूर्ण विवरण को जांच कर पूर्ण सुरक्षित करें।
- प्रपत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के उपरान्त आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड दिया जाएगा। कृपया आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड को संभाल कर रखें।
- प्रपत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन अथवा सम्बंधित कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।
- ऑनलाइन भुगतान के लिए सम्बंधित विकल्प का चयन करें। ऑनलाइन भुगतान अभी सिर्फ नेट बैंकिंग के द्धारा ही संभव है।
- भुगतान के पश्चात “भुगतान पावती” का प्रिन्ट ऑउट लें।
- आवेदन पत्र भरने के पश्चात अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस पर भरने के 30 दिन के भीतर एवं ऑनलाइन फीस भुगतान करने पर 120 दिन के भीतर चयनित कार्यालय में जाकर विवाह का पंजीकरण कराया जा सकता है।
आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें हिंदी में जानकारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जोड़ों के लिए शादी का प्रमाणपत्र भी जरुरी करने के लिए बोला है और जल्दी इसे अमल में लाया जा सकता हे स्टाम्प और पंजीकरण विभाग ऑनलाइन लोगों को विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म भरकर लोग अपने विवाह प्रमाणपत्र को आसानी से ले सकते हैं।
कृपया कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें. हम आपको समस्याओं के बारे में उत्तर दे सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे.
Ganesh Rajput says
पोर्टल पर दिये हेल्पलाइन पर संपर्क करे.