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किसान ऋण मोचन पोर्टल उत्तर प्रदेश | Kisan Fasal Rin Mochan
नवीनतम जानकारी :– जिन किसानो का फ़सली ऋण माफ नहीं हुआ है। ऐसे किसान अपने जिला कृषि अधिकारी कार्यलय मे जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते है। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जो किसान वंचित रह गए हैं उनका सत्यापन कराते हुए डीएलसी के अनुसार पात्र किसानो को प्राथमिकता के अनुसार ऋण माफ करके भुगतान किया जाए। जिन किसानो ने शिकायत दर्ज की है वे अपने आवेदन और शिकायत नीचे दी गयी लिंक से कर सकते है।
उत्तर प्रदेश के किसानो के लिए अच्छी खबर है। क्योकि मुख्यमंत्री योगी अदित्यानाथ ने किसानो के एनपीए ऋण माफ करने का फैसला ले लिया है इसमे करीब 12,61,225 किसानो को लाभ मिलने वाला है। सरकार किसानो का 75 प्रतिशत ऋण भुगतान करेगी और बाकी 25 प्रतिशत बैंक माफ करेगी। इसके तहत सिर्फ जिला सहकारी बैंक के द्वारा लिए गए ऋण ही माफ किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से किसानो के बंद पड़े खाते फिर से शुरू हो सकेंगे और वे ऋण लेने के पत्र हो सकेंगे।
इस प्रकार होगा एनपीए ऋण माफ:- इस योजना मे सिर्फ एक लाख रु का ऋण माफ होगा। ऋण माफी राशि की 25% किसान को उसके खाते मे जमा करना पड़ेगा फिर सरकार उसके लिए पैसा भेजेगी। यदि किसान पहले रुपये जमा नहीं करेंगे तो वो लाभ नहीं ले सकेंगे। यदि किसी किसान का ऋण 1 लाख से ज्यादा है तो बैंक और किसान को एक तय की गयी राशि पर समझौता करना होगा जिससे किसान का कर्ज माफ हो सकेगा। अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक मे संपर्क करें॥
UP Kisan Fasal Rin Mochan योजना के क्रियान्वन से सम्बंधित शासनादेश
- फसल ऋण मोचन योजना जरूरी कोड एवं फ़िल्टर की जानकारी।
- फसल ऋण मोचन योजना जरूरी कोड एवं फ़िल्टर की जानकारी।
इस ऋण को माफ किये जाने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि एन.आई.सी उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के किसानों द्वारा लिये गये कृषि ऋण का विवरण बैंकों के माध्यम से आनलाइन फीड कराकर तहसील स्थिति राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों की टीम बनाकर इसका गहन सत्यापन कराकर इस ऋण माफी योजना को साकार किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में फसल ऋण मोचन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- योग्य किसानों को किसान ऋण मोचन योजना उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- यदि किसान पहले से ही वेबसाइट पर एक सदस्य है, तो वह उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के लिए “लॉगिन” बटन का उपयोग कर सकता है।
- नए पंजीकरण के लिए, किसानों को पहले वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करके साइन अप करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऋण माफी के लिए पंजीकरण फॉर्म भरा जा सकता है।
- ऋण माफी पंजीकरण फार्म में नाम, आयु, संपर्क विवरण, बैंक खाता, आधार संख्या और भूमि और ऋण के विवरण जैसे जानकारी की आवश्यकता होगी।
- सभी जानकारी को भरने और सत्यापित करने के बाद, “सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें। सत्यापन प्रक्रिया बाद में विभाग द्वारा शुरू की जाएगी।
फसल ऋण मोचन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. किसानों के भूमि पत्र

- किसान उत्तर प्रदेश के निवासियों का होना चाहिए।
- किसानों की भूमि जिस पर ऋण लिया जाता है, वह यूपी राज्य के भीतर होना चाहिए।
- 31 मार्च, 2016 से पहले लिए गए फार्म ऋण Kisan Fasal Rin Mochan के तहत ऋण छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना के लिए 1 लाख रु ऋण राशि के पात्र होंगे।
- किसान के बैंक खाते को आधार नंबर से जोड़ा जाना चाहिए।
- 2 हेक्टेयर तक के लैन के स्वामित्व वाले किसान केवल ऋण माफी लाभ पाने के हकदार होंगे।
गरीबों के लिए फ्री हाउसिंग स्कीम उत्तर प्रदेश (पंडित दीन दयाल योजना) के लिए यहा क्लिक करें।
ऋण मोचन योजना सम्बन्धी अधिकाश पूछे जाने वाले प्रश्नो के उत्तर
किसान ऋण मोचन योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे दिए नंबर पीआर संपर्क करे या लिंक पर क्लिक करे.
| क्रं० | संपर्क सूत्र |
|---|---|
| 1 | 0522-2235892 |
| 2 | 0522-2235875 |
| 3 | 0522-2235855 |
| 4 | 0522-2235846 |
यूपी ऋण मोचन की स्थिति देखने हेतु यहाँ क्लिक करे
यूपी कर्ज माफ़ी योजना शिकायत दर्ज करने हेतु क्लिक करे
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सभी विज़िटर . कृपया कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें. हम आपको समस्याओं के बारे में उत्तर दे सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे .
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Akrati Shrivastava says
क्योकि इसके लिए शिकायत जिला कृषि अधिकारी के द्वारा ही होगी। उनसे संपर्क करे।
Dhruv kumar Gupta says
अब तो शिकायत दर्ज कराने की दिनाँक पुनः7 जनवरी से 21 जनवरी आ.गई है लेकिन अभी वेबसाइट नहीं खुली है
ऐसा क्यों ?
Akrati Shrivastava says
अंकित जी, पहले यह विकल्प था लेकिन अब नहीं है। आप इसकी जानकारी के लिए डीएलसी से संपर्क करे. अधिक जानकारी / सहायता के लिए इन नंबरों पर कॉल करें. 0522- 2235892 , 0522- 2235855
ankit shrama says
maidam m apna complain no. bhhol gya hu or dobara se online complain nhi ho rhi h mujhe sallah de
Akrati Shrivastava says
अगर आप अपनी स्थिति बताए तो शायद आपको कुछ लाभ मिल सकता है। आप एक बार ऋण माफी केंद्र मे संपर्क करें. साथ ही 1076 पर भी इस बारे मे शिकायत दर्ज करें॥
Akrati Shrivastava says
Complaint Not Found
Akrati Shrivastava says
आदेश तो जारी हुए है। आप पोर्टल पर दिये गए हेल्पलाइन पर कॉल करके पता कीजिये.
Akrati Shrivastava says
आप पात्र है। लेकिन डीएलसी का अंतिम निर्णय अपडेट नही हुआ है। आप डीएलसी से इस बारे मे जानकारी लीजिये।
V.G Sharma says
Sir/madam
Mene complaint register karwayi thi. Par meri complaint no. Ki slip kho gyi.
Fir bank walo ne dabab dala ki jamaa krdo nhi to apke khilaf karywahi hogi.
Mene apni kcc jamaa bhi kadi hai.
Kya ab complaint karwane se kuch fayda milega ?
Kallu says
Kallu
Sir mera coplaint nuber 741232110001175 hai or mera mobile No. 8874291223 or hamara karjmafi ke list me name nhi plz. check sir stuts
Pradeep says
Dear Mam,
Hm Krishi Adhikari se sikayat krne gye the, lakin Krishi Adhikari bolte hai ki abhi hmare pass esa kuchh adesh nahi aaye hai esa krne ke liye.
so please ab kase kya krna hoga.
Thanks
MANOJ KUMAR says
DEAR MADAM PLEASE CHECK KARKE BATAYE MERA RID ABHI TAK MAFF NAHI HUA HE. COMPLAINT NO.181460008764 MOB.9873554990
zaid says
ary Sir khuch hum logon ka maaf kar dijiye
Akrati Shrivastava says
जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें.
Akrati Shrivastava says
21 जनवरी 2023 तक जिला कृषि अधिकारी के द्वारा ऋण माफी के लिए शिकायत की जा सकती है।
Laxmi prasad says
Sir mera maf nahi hua sir maine complete nahi kar paya mujhe Karna hoga
Kcc no 50119579490
Adhar no 765321588514
Allahabad bank
Ritesh says
Mam kcc online k liye date aya hai kya kaise online kare
Ritesh says
Mam kcc online k liye date aya hai kya kaise online kare
Akrati Shrivastava says
जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. 21 तारीख तक फिर से शिकायत दर्ज की जा रही है।
Akrati Shrivastava says
जी हाँ. 21 जनवरी तक किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है। इसके लिए आपको जिला कृषि आधिकारी से संपर्क करना होगा। उन्ही के द्वारा आवेदन कर सकेंगे।